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भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उदेश्य से नकद या वस्तु के रूप मे कोई परितोष लेता या देता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा। उड़नदस्ते,रिश्वत देने वालों ओर लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामला दर्ज करने के लिए ओर ऐसे लोगो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गए है जो निर्वाचको को डराने ओर धमकाने मे लिप्त है। सभी नागरिकों से एततद्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी रिश्वत लेने से परहेज करे ओर यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या रिश्वत ओर निर्वाचको को डराने/ धमकाने के मामलो की जानकारी है तो उन्हे शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ पर टोल फ्री न 1950 पर सूचित करना चाहिए