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सुनिये सुनिये सुनिये. लोक अदालत आयी है, नयी रौशनी लायी है. लोक अदालत का है यह नारा दोनों जीते कोई न हारा. सुलभ न्याय मेला. यानि राष्ट्रीय लोक अदालत. आइये, आइये, आइये. लोक अदालत जायेंगे वादों को सुलझाएंगे. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है. की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली. एवं, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ. के निर्देशानुसार तथा. माननीय जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कुमार के आदेशानुसार. एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, श्री पुनीत कुमार गुप्ता के निर्देशन मे. श्री सचिन कुमार दीक्षित, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद. द्वारा यह जानकारी दी गयी की, दिनांक 12-11-2022 द्वितीय शनिवार को, दीवानी न्यायालय जनपद, मुरादाबाद के साथ-साथ तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इस लोक अदालत में शमनीय वाद, दीवानी राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, 138 एन आई एक्ट, विद्युत् चोरी वाद, नगर निगम वाद, वाटर टैक्स वाद, जलकर वाद से संबंधित विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाना है. आम जनता और वादकारियों से अपील है, कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाए. वाद को लोक अदालत में लगवाने के लिए प्रार्थी को, खुद या अपने वकील के जरिए, अपनी अदालत में आवेदन करना होगा।